क्या PCD फार्मा फ्रैंचाइज़ी लेने के लिए ड्रग लाइसेंस होना ज़रूरी है ?

अगर आप अपना PCD फार्मा बिज़नेस शुरू करने का सोच रहे है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा और वो है ड्रग लाइसेंस | बोहत लोग इस सोच में पड़े रहते है के उन्हें ड्रग लाइसेंस की ज़रूरत है या नहीं | तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे |


क्या PCD फार्मा फ्रैंचाइज़ी लेने के लिए ड्रग लाइसेंस लेना ज़रूर है?

जी हाँ |

अगर आप किसी भी तरह से फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का हिस्सा है तो आपको ड्रग लाइसेंस लेना की ज़रुरत है| इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में सब आते है | चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, डिस्ट्रीब्यूटर या PCD फार्मा फ्रैंचाइज़ी ओनर |

फार्मा बिज़नेस के लिए ड्रग लाइसेंस ज़रूरी क्यों है?

Drug and Cosmetics Act, 1940 के तहत, कोई भी बिज़नेस जो ड्रग और कास्मेटिक से जुड़ा हो, जैसे की सेल और मैन्युफैक्चरिंग, उनके पास ड्रग लाइसेंस होना ज़रूरी है | बिना ड्रग लाइसेंस के, किसी भी तरह के मेडिसिन्स या ड्रग्स बेचना गैरकानूनी है |

Drug and Cosmetics Act में ‘ड्रग’ को ऐसे परिभाषित किया गया है –

“all medicines and devices for the use of human beings or animals internally or externally, and all substances planned to be used for or in the diagnosis, mitigation, treatment, or prevention of any disorder or disease in animals or human beings”

इंडियन गवर्नमेंट ने ड्रग लाइसेंस को ज़रूरी बनाया है ताकि हर एक चीज़ नीतिपूर्वक हो | इसके अलावा, ड्रग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की वजह से गवर्नमेंट के लिए हर चीज़ मॉनिटर करना आसान हो जाता है |

ये लोगो की सेफ्टी और स्वास्थ्य का मामला है | इसीलिए, ये ज़रूरी है की जो बिज़नेस किसी भी तरह के ड्रग और मेडिसिन का काम करता हो, वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से ही काम करे | इससे सारे ड्रग्स जो भारत में बिकते है, उनकी क्वालिटी को मॉनिटर और मैंटेन किआ जा सकता है |

एक ड्रग लाइसेंस से सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं पर आपको भी काफी फायदा होता है |

  • आप कानूनी तौर पर ड्रग्स और मेडिसिन बेच सकते है |
  • कस्टमर्स में आपका रेपुटेशन बढ़ जाता है | आपके कस्टमर्स को पता चल जाता है के आप सेफ और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही बेचते है |
  • ड्रग लाइसेंस होने से ये साबित होता है के आप गवर्नमेंट द्वारा बनाई गयी रेगुलेशन का पालन करते है और आपके प्रोडक्ट्स से स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं होगा |

सबसे बड़ा फायदा ये है के आप कसी भी बड़ी PCD फार्मा फ्रैंचाइज़ी कंपनी के साथ जुड़ सकते है | एक फ्रैंचाइज़ी प्रॉफिट कमाने का सबसे आसान तरीका है | आप अपना ड्रग लाइसेंस लेने के बाद Vivaceutical जैसे PCD फार्मा कंपनी से बात करके फ्रैंचाइज़ी ले सकते है |

Also Read: What Is Pharma PCD Meaning?

कितने प्रकार के ड्रग लाइसेंस होते है?

ड्रग लाइसेंस बहुत प्रकार के होते है | आपको कोनसा ड्रग लाइसेंस लेना चाहिए, वो दो चीज़ो पर निर्भर करता है – आप फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कहाँ आते हैं और आपका काम क्या है | इस हिसाब से आप मैन्युफैक्चरिंग ड्रग लाइसेंस, इम्पोर्ट ड्रग लाइसेंस, आदि ले सकते हैं | पर अगर PCD फार्मा फ्रैंचाइज़ी की बात करें, तो ड्रग लाइसेंस 3 प्रकार के होते है –

  • होलसेल ड्रग लाइसेंस – अगर आपको ड्रग्स होलसेल लेवल पर बेचने है
  • रिटेल ड्रग लाइसेंस – अगर आपको ड्रग्स एंड कंज्यूमर को बेचने है जैसे की हॉस्पिटल, पेशेंट्स, रिसर्च इंस्टिट्यूट |
  • रिस्ट्रिक्टेड ड्रग लाइसेंस – ये लाइसेंस जनरल स्टोर्स आदि के लिए होता है ताकि वो किसी क्वालिफाइड इंसान के बिना भी ड्रग्स बेच सकें |

ये सभी प्रकार के लाइसेंस के साथ आप कानूनी तौर पर ड्रग्स बेच सकते है | आइये अब जानते हैं के आपको कोनसा ड्रग लाइसेंस लेना चाहिए और कैसे |

फार्मा बिज़नेस के लिए ड्रग लाइसेंस कैसे ले?

ड्रग लाइसेंस लेना थोड़ा लम्बा काम होता है क्यूंकि इसमें काफी फॉर्मलिटीज और कागज़ात की ज़रूरत होती है | तो इससे पहले आप ड्रग लाइसेंस लेने की प्रक्रिया के बारें में सोचे, आपको पहले ये सुनिश्चित करना होगा के आप ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते है या नहीं |

ड्रग लाइसेंस लेने के लिए –

  • रिटेल और होलसेल ड्रग लाइसेंस के लिए, आपके पास एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होना चाहिए जो सारी मेडिसिन की सेल को हैंडल करेगा | इस फार्मासिस्ट के पास इनमे से एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए- ग्रेजुएट और ड्रग्स बेचने का कम से कम एक साल का एक्सपीरियंस, S. S. L. C . पास और ड्रग्स बेचना का कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस
  • फार्मेसी खोलने के लिए आपके पास कम से कम 10 स्क्वायर मीटर का कारपेट एरिया होना चाहिए और होलसेलर लाइसेंस के लिए 15 स्क्वायर मीटर होना चाहिए |
  • स्टोरेज फैसिलिटी में अच्छी वेंटिलेशन, सही टेम्परेचर और सफाई होनी चाहिए |

ये सारी चीज़े पूरी करने के बाद, आप ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं |

Step 1 : सबसे पहले अपनी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ऑफिस जाए या वेबसाइट खोले | भारत में आप इन जगह ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते है –

  • Central Drug Standard Control Organization (CDSCO)
  • State Drug Standard Control Organization (SDSCO)
  • Ministry of AYUSH

NOTE: हर ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी अलग ड्रग लाइसेंस जारी करती है |

Step 2 : अपनी ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी चुने और उनकी वेबसाइट पर फॉर्म भरें |

Step 3 : अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें और पेमेंट करने के लिए अपने चालान निकलवाए |

Step 4 : ड्रग इंस्पेक्टर आपकी लोकेशन को इंस्पेक्ट करने आएगा ताकि ये वेरीफाई हो सके के आपके डाक्यूमेंट्स में सारी इनफार्मेशन सही है |

Step 5 : वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन के बाद, ड्रग कंट्रोलर आपको आपका ड्रग लाइसेंस दे देगा |

ड्रग लाइसेंस लेने के बाद, आप इंडिया की best PCD pharma franchise के साथ बिज़नेस शुरू कर सकते है |

Also Read: All You Need To Know About Drug Price Control Order (DPCO) Act


Source: क्या PCD फार्मा फ्रैंचाइज़ी लेने के लिए ड्रग लाइसेंस होना ज़रूरी है ?

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